नमस्कार, उत्तरप्रदेश के नव युवकों को मिल रहा है Free Computer Course, जी हाँ। उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा यह तय किया गया है की योग्य उम्मीदवारों को Computer Course प्रदान किया जाये। जिससे न केवल शिक्षा में सुधार आएगा बल्कि करियर में भी स्कोप बनेगा। इस योजना के लिए कुछ सीमित छात्रों को ही चुना जायेगा, जोकि मानदंड पर खरे उतारते हैं। उम्मीदवारों का चयन जिलावार लक्ष्य के विरुद्ध इंटरमीडिएट परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत के आधार पर किया जाएगा और शेष पात्र आवेदकों को प्रतीक्षा सूची में रखा जाएगा।
Computer Course के बारे में अधिक जानकारी-
- एक ही स्कीम का फायदा मिलेगा
जो छात्र पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की कंप्यूटर ट्रेनिंग स्कीम (जैसे ‘O’ लेवल या ‘CCC’) के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उन्हें सरकार की दूसरी योजनाओं जैसे स्कॉलरशिप या फीस रीइंबर्समेंट का फायदा नहीं मिलेगा। - फ्री ट्रेनिंग मिलेगी
चुने गए छात्रों का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा और उन्हें चुने गए इंस्टीट्यूट में बिल्कुल मुफ्त ट्रेनिंग दी जाएगी।
इस ट्रेनिंग की फीस सरकार (पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग) सीधे इंस्टीट्यूट को देगी। - स्टूडेंट्स को कोई फीस नहीं देनी होगी
छात्र को रजिस्ट्रेशन और ट्रेनिंग के लिए इंस्टीट्यूट को कोई पैसे नहीं देने होंगे। - एग्जाम फीस खुद भरनी होगी
जब NIELIT (नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी) की तरफ से परीक्षा होगी, तो एग्जाम फीस ट्रेनिंग लेने वाला छात्र खुद ऑनलाइन भरना होगा। - बीच में ट्रेनिंग छोड़ने पर जुर्माना
अगर कोई छात्र बिना किसी सही वजह के ट्रेनिंग पूरी होने से पहले छोड़ देता है, तो उसे सरकार को रजिस्ट्रेशन फीस देनी पड़ेगी और भविष्य में वह इस स्कीम के लिए दोबारा चुना नहीं जाएगा। - 75% बायोमेट्रिक अटेंडेंस जरूरी है
ट्रेनिंग के दौरान छात्र की कम से कम 75% बायोमेट्रिक हाजिरी अनिवार्य है। - लंबी गैरहाज़िरी पर सीट कैंसिल हो जाएगी
अगर कोई छात्र बिना जानकारी या कारण बताए 15 दिन या उससे ज़्यादा ट्रेनिंग से गैरहाज़िर रहता है, तो उसकी जगह वेटिंग लिस्ट वाला दूसरा छात्र रखा जाएगा। बाद में पहला छात्र कोई दावा नहीं कर सकेगा। - एक बार ही फायदा मिलेगा
कोई भी छात्र ‘O’ लेवल या ‘CCC’ ट्रेनिंग स्कीम का लाभ सिर्फ एक बार ही ले सकता है। - ‘CCC’ के बाद ‘O’ लेवल का मौका
जो छात्र ‘CCC’ कोर्स पूरा कर लेते हैं, वे अगले वित्तीय वर्ष (‘नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर’) में ‘O’ लेवल ट्रेनिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एक बार अगर किसी छात्र ने इस स्कीम का फायदा ले लिया है, तो वह दोबारा ‘O’ लेवल या ‘CCC’ स्कीम में नहीं चुना जाएगा।
Computer Course के लाभ एवं अतिरिक्त जानकारी-
| S. No. | Training Name | Duration | Fee |
| 1 | For ‘O’ computer training | 1 month | A maximum upto Rs. 15,000/- per trainee (In three phases) |
| 2 | For ‘CCC’ computer training | 3 months | A maximum upto Rs. 3,500/- per trainee |
Computer Course के लिए पात्रता मानदंड-
- उत्तर प्रदेश का मूल निवासी।
- बेरोजगार युवा जिसने इंटरमीडिएट परीक्षा (10+2) उत्तीर्ण की हो।
- माता-पिता/संरक्षक की वार्षिक आय ₹1,00,000/- या उससे कम होनी चाहिए।
Computer Course के लिए आवेदन कैसे करें?
- सबसे पहले, ट्रेनी को आधिकारिक वेबसाइट http://obccomputertraining.upsdc.gov.in पर लॉगिन करना होगा।
- ट्रेनी को रजिस्ट्रेशन के लिए अपना नाम और मोबाइल नंबर भरना होगा।
- ट्रेनी को अपने मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी को संबंधित बॉक्स में भरकर वेरिफाई करना होगा।
- वेरिफिकेशन के बाद, ट्रेनी को अपने मोबाइल नंबर पर प्राप्त यूज़रनेम और पासवर्ड की मदद से लॉगिन करना होगा।
- लॉगिन करते समय ट्रेनी को यूज़रनेम, पासवर्ड और कैप्चा कोड सही स्थान पर भरना होगा।
- लॉगिन करने के बाद, ट्रेनी को मांगी गई जानकारी सही कॉलम में भरनी होगी और जरूरी दस्तावेज़ (जैसे आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, इंटरमीडिएट मार्कशीट, स्वयं का फोटो आदि) अपलोड करने होंगे।
- सभी जानकारी भरने और सेव करने के बाद ट्रेनी को आवेदन फाइनल लॉक करना होगा।
- अंत में, ट्रेनी को आवेदन पत्र का प्रिंट निकालना होगा, सभी दस्तावेज़ संलग्न करने होंगे और संबंधित जिले के पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी के कार्यालय में जमा करना होगा।
Frequently Asked Questions (FAQs)-
1) उ०प्र० कंप्यूटर कोर्स क्या है?
Ans- उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा यह तय किया गया है की योग्य उम्मीदवारों को कंप्यूटर कोर्स प्रदान किया जाये। जिससे न केवल शिक्षा में सुधार आएगा बल्कि करियर में भी स्कोप बनेगा। जिसमे उम्मीदवारों का चयन जिलावार लक्ष्य के विरुद्ध इंटरमीडिएट परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत के आधार पर किया जाएगा और शेष पात्र आवेदकों को प्रतीक्षा सूची में रखा जाएगा।
2) उ०प्र० कंप्यूटर कोर्स के लिए कौन कौन आवेदन कर सकते हैं ?
Ans- उत्तर प्रदेश का मूल निवासी।
बेरोजगार युवा जिसने इंटरमीडिएट परीक्षा (10+2) उत्तीर्ण की हो।
माता-पिता/संरक्षक की वार्षिक आय ₹1,00,000/- या उससे कम होनी चाहिए।

